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"सार्वजनिक प्राधिकरण" के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया है। अधिनियम, नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन है। इस अधिनियम को जून 15, 2005 पर अधिसूचित किया गया है और जैसा कि निर्धारित सूचना प्रकाशित करने के लिए हर "सार्वजनिक प्राधिकरण" की आवश्यकता है। अधिनियम के अनुभाग 4 के तहत, सभी सार्वजनिक अधिकारियों को सूचना के सक्रिय-सक्रिय प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है। यह अधिनियम हर नागरिक को सूचना प्राप्त करने और विचार प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ सार्वजनिक अधिकारियों के प्रभावी शासन में भाग लेने के लिए नए ज्ञान का अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है।
सूचना के लिए आवेदन कैसे करें
अधिनियम की धारा (6) के तहत, किसी भी व्यक्ति को आरटीआई कानून के तहत टीस्ट्रंसको के बारे में कोई सूचना देने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति अंग्रेजी या तेलगू में टीएसटीओ के पीआईओ को अनुरोधित शुल्क के साथ आवश्यक जानकारी के लिए अनुरोध करेगा। आवेदक को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है आवेदक भारत का नागरिक होगा। नागरिकता का सबूत के रूप में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रमाण में से कोई भी जोड़ा जा सकता है।
- राशन कार्ड / पैन कार्ड / आधार कार्ड / बिजली बिल / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट दस्तावेज / टेलीफोन बिल
- यदि उपलब्ध हो तो आवेदक को संचार के लिए पता और संपर्क नंबर का उल्लेख करना चाहिए।
- जानकारी अनुरोध अंग्रेजी या तेलुगु में बनाया जा सकता है
सूचना के लिए आवेदन करने वाले
आवेदक को आवेदन करना चाहिए
राज्य लोक सूचना अधिकारी / ट्रास्ट्रांसो,
विद्युत सौधा, हैदराबाद- 500082
सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा
धारा 7 उप-धारा (1) के अनुसार धारा 2 की उप-धारा (5) या अनुभाग 3 की उप-धारा (6) के लिए प्रावधान के अधीन, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यह मामला, खंड 6 के तहत एक requet की प्राप्ति पर, यथासंभव शीघ्रता से, और अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर किसी भी मामले में, या तो निर्धारित शुल्क के भुगतान के बारे में सूचना प्रदान करेगा या अनुरोध अस्वीकार कर सकता है अधिनियम के अनुभाग 8 और 9 में निर्दिष्ट किसी भी कारण के लिए।
बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति की जिंदगी या स्वतंत्रता की चिंताओं के लिए मांग की गई जानकारी, अनुरोध की प्राप्ति के आधे से आठ घंटे के भीतर ही प्रदान किया जाएगा।
शुल्क का भुगतान और भुगतान विधि (नकद, डीडी, चेक आदि)
आवेदन शुल्क
उप-धारा (1) या अनुभाग 5 की उप-धारा (7) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, आवेदन पर या आवेदन पर नकदी या डाक आदेश के माध्यम से या रु। आईपीओ / डीडी या न्यायालय शुल्क टिकट के रूप में भुगतान अधिकारी / टीस्ट्रैंसको को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकरों की जांच, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ वेतन अधिकारी / टीएसटीआरएसएएनएससीओ / वीएस / हैदराबाद को नकद में भुगतान किया जा सकता है।
जानकारी प्रदान करने के लिए शुल्क लगाया जाने वाला शुल्क
मूल्यित सामग्री:
प्रकाशन मेटर, टेक्स्ट, मैप्स, प्लान, फ्लापियों, सीडी के नमूनों, मॉडल या सामग्री को किसी भी अन्य रूप में मुद्रित किया जाता है, जो मूल्य की कीमत है;
मूल्ययुक्त सामग्री के अलावा:
(i) मुद्रित या पाठ रूप में सामग्री (एएक्सएनएनएक्स या एक्सएक्सएनएक्स आकार पेपर में) रुपये प्रति प्रत्येक पृष्ठ प्रति रुपये रु .4 / -;
(ii) एक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्स की तुलना में बड़ा मुद्रित या टेक्स्ट प्रपत्र में सामग्री;
(iii) मानचित्र और योजनाएं - वास्तविक लागत;
(iv) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जानकारी, जैसे फ्लॉपी, सीडी या डीवीडी:
(ए) 1.44 एमबी की फ्लॉपी के लिए पचास रुपए;
(बी) 700MB की सीडी के लिए एक सौ रुपये; तथा
(सी) सीडी (डीवीडी) के लिए दो सौ रुपये;
(v) नमूने और मॉडल- इसकी वास्तविक लागत;
(vi) अभिलेखों का निरीक्षण - पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और उसके बाद के प्रत्येक घंटे (या उसके बाद अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क। GOMs.No.454 GA (I & PR.II) विभाग, Dt.12-12-2005 में संशोधन के रूप में।
(vii) डाक द्वारा भेजे जाने वाली सामग्री- इन नियमों के अनुसार देय शुल्क के अतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क में वास्तविक डाक शुल्क।
यदि आवेदक गरीबी रेखा (बीपीएल) श्रेणी से नीचे है, तो उसे किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्हें गरीबी रेखा से संबंधित अपने दावे के समर्थन में सबूत जमा करना चाहिए। यह आवेदन रु .10 / - के निर्धारित शुल्क के साथ नहीं है या आवेदक के नीचे गरीबी रेखा से संबंधित सबूत का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के तहत वैध आवेदन नहीं होगा और इसलिए, आवेदक को यह अधिकार नहीं है जानकारी लो।
अपील प्रावधान
कोई भी व्यक्ति, जो अनुभाग 1 की उप-धारा (3) की उप-धारा (7) या खंड (ए) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई निर्णय नहीं प्राप्त करता है या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य के निर्णय से पीड़ित है जैसा कि मामला हो सकता है, लोक सूचना अधिकारी, ऐसी अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर या ऐसे फैसले की प्राप्ति से अपीलीय प्राधिकारी को अपील पसंद कर सकता है।
बशर्ते कि इस तरह के अधिकारी तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील भरने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।
जहां एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या एक राज्य जन सूचना अधिकारी द्वारा बनाये गए आदेश के खिलाफ अपील की जानी है, जहां तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने के लिए अनुभाग 11 के तहत संबंधित तीसरे पक्ष की अपील तीस दिनों के भीतर की जाएगी आदेश की तारीख से
उप-धारा (एक्सएक्सएक्सएक्स) या उप-खंड (एक्सएक्सएक्स) के तहत अपील, अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या उसके विस्तार करने की तारीख से कुल चालीस से पांच दिन से अधिक नहीं होने वाले विस्तारित अवधि के भीतर निपटा जाएगा यह मामला हो सकता है, लिखित रूप में दर्ज होने के कारण।